Haryana private school admission 2025 हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार लाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री महीपाल सिंह ढांडा ने स्पष्ट कर दिया है कि अब हरियाणा के सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को अपनी पहली कक्षा में 25 प्रतिशत सीटें गरीब वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होंगी। यह नियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत लागू किया गया है, और इसका पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी स्कूलों में बढ़ा दाखिला, गुणवत्ता में आया सुधार
शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकारी स्कूलों में अब पहले से ज्यादा छात्र एडमिशन ले रहे हैं, जिससे यह साफ होता है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
उन्होंने बताया कि:
- 15 अप्रैल 2024 तक पांचवीं कक्षा में 2,04,163 बच्चों का दाखिला हो चुका है
- जबकि 30 अप्रैल 2023 तक यह संख्या 2,07,685 थी
- उम्मीद है कि 30 अप्रैल 2024 तक पिछले साल से ज्यादा दाखिले हो जाएंगे
इससे साफ है कि सरकारी स्कूलों में सुविधाएं और पढ़ाई दोनों बेहतर हुई हैं, और अभिभावक अब ज्यादा भरोसा जता रहे हैं।
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गरीब बच्चों के लिए निजी स्कूलों में मुफ्त एडमिशन अनिवार्य
हरियाणा सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि RTE एक्ट के तहत सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को अपनी कक्षा पहली में 25 प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करनी होंगी।
शिक्षा मंत्री ने बताया:
- अभी तक 70% स्कूल उज्जवल पोर्टल पर अपनी सीटें आरक्षित कर चुके हैं
- बाकी के 30% स्कूलों ने अगर जल्द ऐसा नहीं किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी
- नियम न मानने पर स्कूल की मान्यता रद्द तक की जा सकती है
Haryana private school admission 2025 वर्दी और किताबें मुफ्त में मिलेंगी
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों के लिए सरकार ने यह भी घोषणा की है कि:
- वर्दी के पैसे अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक बच्चों के खातों में डाल दिए जाएंगे
- 21 अप्रैल तक मुफ्त किताबें सभी बच्चों को दे दी जाएंगी
इससे यह तय हो जाएगा कि पढ़ाई का बोझ बच्चों और उनके माता-पिता पर कम हो और वे बिना किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।
कोई भी स्कूल किताबें, वर्दी और स्टेशनरी एक ही दुकान से खरीदने पर नहीं कर सकता मजबूर
- हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के नियम 158 (6) के तहत कोई भी स्कूल अभिभावकों को किसी एक दुकान से किताबें, स्टेशनरी या वर्दी खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता
- इसके अलावा, नियम 158 (7) के अनुसार कोई भी स्कूल 5 साल से पहले वर्दी नहीं बदल सकता
यदि किसी स्कूल ने इन नियमों का उल्लंघन किया, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
Haryana private school admission 2025 अब तक मिल चुकी हैं कई शिकायतें
- शिक्षा विभाग को अब तक 40 शिकायतें पोर्टल पर और 57 ईमेल से प्राप्त हो चुकी हैं
- सभी शिकायतों की जांच की जा रही है
- यदि किसी स्कूल की गलती पाई गई तो कठोर कदम उठाए जाएंगे
उच्च अधिकारी भी रहे मौजूद
इस बैठक में हरियाणा एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल और सेकेंडरी एजुकेशन के डायरेक्टर जितेंद्र दहिया भी उपस्थित रहे।
बैठक का मकसद था कि हर जिले में शिक्षा के स्तर को सुधारने की प्रक्रिया को और तेज किया जाए।
निष्कर्ष
Haryana private school admission 2025 हरियाणा सरकार का मकसद है कि राज्य में हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, चाहे वह गरीब हो या संपन्न। प्राइवेट स्कूलों को अब 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करनी होंगी, और सरकारी स्कूलों में सुविधाएं लगातार बेहतर की जा रही हैं। सरकार साफ कर चुकी है कि नियमों की अवहेलना करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
अगर आप अभिभावक हैं और आपके बच्चे सरकारी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो इन बातों को जरूर जानें और अपने अधिकारों की जानकारी रखें।