गणतंत्र दिवस के मद्देनजर हरियाणा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए ड्रोन, पैरामोटर और ग्लाइडर जैसे उपकरणों के उड़ाने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है।
96 घंटे तक रहेगी पाबंदी
पुलिस उपायुक्त दीपक सहारन ने बताया कि 23 जनवरी को सुबह 9 बजे से अगले 96 घंटे तक जिले में ड्रोन, ग्लाइडर या पैरामोटर उड़ाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यह कदम गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
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ड्रोन एक्ट के तहत लिया गया फैसला
पुलिस ने संशोधित ड्रोन एक्ट 2022 की धारा 24 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जिले को अस्थायी रेड जोन घोषित किया है। इस प्रतिबंध का उद्देश्य किसी भी तरह की सामाजिक या शरारती गतिविधियों के लिए इन उपकरणों के संभावित दुरुपयोग को रोकना है।
संदिग्ध गतिविधियों पर रहेगी नजर
सुरक्षा को लेकर जिले के सभी थाना प्रबंधकों, चौकी प्रभारियों और अपराध अन्वेषण टीमों को निर्देश दिए गए हैं। वे पूरे जिले में ड्रोन, ग्लाइडर और अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेंगे। पुलिस ने साफ किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस को मिलेगी विशेष अनुमति
पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान ड्रोन उड़ाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें लागू रहेंगी। ड्रोन उड़ाने के समय अधिकारियों को वर्दी पहनना अनिवार्य होगा।
आम जनता को अपील
पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे सुरक्षा के मद्देनजर दिए गए निर्देशों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। गणतंत्र दिवस को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली है।
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