Traffic Challan Rule ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान काटने की प्रक्रिया में बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब से बिहार ट्रैफिक पुलिस मोबाइल फोन से वाहन की तस्वीर खींचकर चालान नहीं काट सकेगी। यह निर्णय अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) यातायात द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत लिया गया है। यह कदम ट्रैफिक नियमों की चालान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और अनुशासित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस फैसले का वाहन चालकों पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा क्योंकि इससे चालान के बारे में उन्हें सही जानकारी मिलेगी और किसी भी गलत तरीके से चालान नहीं कटेगा।
Traffic Challan Rule नए आदेश के तहत किए गए बदलाव
पिछले कुछ समय से बिहार ट्रैफिक पुलिस द्वारा मोबाइल फोन से गाड़ियों की नंबर प्लेट की तस्वीर खींचकर हैंड हेल्ड डिवाइस (HHD) से ई-चालान बनाया जाता था, जो एक विवादित और गैरकानूनी प्रक्रिया मानी जाती थी। इसके चलते कई शिकायतें भी आईं, जिनमें वाहन चालक यह आरोप लगा रहे थे कि उनके बिना किसी सूचना के चालान कट रहे थे, जो गलत था। इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए बिहार सरकार ने यह नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अब ट्रैफिक पुलिस हैंड हेल्ड डिवाइस (HHD) का ही उपयोग करेगी, जिससे चालान प्रक्रिया पारदर्शी और नियंत्रित हो सके।
Traffic Challan Rule क्या हैं नया नियम और क्यों लिया गया यह निर्णय?
1. शिकायतों की संख्या में वृद्धि:
ट्रैफिक पुलिस द्वारा मोबाइल से चालान काटने की प्रक्रिया में वाहन चालकों के बीच असंतोष बढ़ रहा था। शिकायतें मिलने लगी थीं कि पुलिसकर्मी बिना सूचना के चालान काट देते थे, जिससे वाहन चालकों को परेशानी होती थी।
2. पुलिसकर्मियों द्वारा दुरुपयोग:
कुछ पुलिसकर्मियों ने चालान काटने के डर से जुर्माना वसूलने की कोशिश की, जिससे वाहन चालकों को शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।
3. नियमों का उल्लंघन:
कुछ स्थानों पर दारोगा रैंक से नीचे के पुलिसकर्मियों द्वारा चालान काटे जा रहे थे, जो कि नियमों के खिलाफ था।
इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने हैंड हेल्ड डिवाइस को पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए अनिवार्य कर दिया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल अधिकृत अधिकारी ही चालान काट सकेंगे और वाहन चालक को तुरंत चालान की जानकारी मिल सकेगी।
Traffic Challan Rule हैंड हेल्ड डिवाइस (HHD) का उपयोग अनिवार्य
अब से हैंड हेल्ड डिवाइस (HHD) के जरिए ही चालान काटे जाएंगे। इस डिवाइस से ट्रैफिक पुलिस को निम्नलिखित फायदे होंगे:
- वाहन की तस्वीर ली जाएगी: HHD से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाली वाहन की फोटो ली जाएगी, जिससे बाद में कोई विवाद नहीं उठेगा।
- चालान का मैसेज भेजा जाएगा: चालान होने के तुरंत बाद, वाहन चालक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चालान का मैसेज भेजा जाएगा। इससे वाहन चालक को कोई भी चालान बिना सूचना के नहीं मिलेगा।
- ई-चालान की प्रक्रिया पारदर्शी होगी: हैंड हेल्ड डिवाइस से ई-चालान की प्रक्रिया तुरंत प्रभावी होगी, जिससे पूरा सिस्टम और अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगा।
Traffic Challan Rule वाहन चालकों के लिए क्या है नया?
- चालान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी: वाहन चालकों को बिना किसी परेशानी के चालान की जानकारी सीधे उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलेगी, जिससे वे बिना किसी गलतफहमी के जुर्माना भर सकेंगे।
- अवैध वसूली पर रोक: पुलिसकर्मी अब चालान का डर दिखाकर अवैध वसूली नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब हर चालान के लिए अधिकृत डिवाइस का उपयोग होगा।
- सुरक्षित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया: HHD डिवाइस से सभी चालान ऑनलाइन तरीके से होंगे, जिससे सभी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
Traffic Challan Rule पुलिस विभाग को भी होगा फायदा
इस बदलाव से न केवल वाहन चालकों को राहत मिलेगी, बल्कि पुलिस विभाग को भी कई लाभ होंगे:
- विभाग में अनुशासन और जवाबदेही बढ़ेगी।
- गलत तरीकों से वसूली पर रोक लगेगी, जिससे पुलिसकर्मी सही तरीके से काम करेंगे।
- पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे पुलिस का काम और अधिक पेशेवर नजर आएगा।
Traffic Challan Rule क्या होगा अगर नियमों का उल्लंघन हुआ?
अगर कोई पुलिसकर्मी मोबाइल से फोटो खींचकर चालान काटते हुए पाया गया, तो उस पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मी को दंडित किया जाएगा।
Traffic Challan Rule वाहन चालकों को क्या करना चाहिए?
नए नियमों का पालन करने के लिए वाहन चालकों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:
- ट्रैफिक नियमों का पालन करें: नियमों का पालन करके वाहन चालकों को चालान से बचा जा सकता है।
- चालान की जानकारी की पुष्टि करें: ई-चालान मिलने पर तुरंत उसका विवरण चेक करें।
- ऑनलाइन भुगतान का इस्तेमाल करें: ई-चालान मिलने पर ऑनलाइन माध्यम से जुर्माना भरें, ताकि प्रक्रिया तेज और सरल हो सके।