PMAY-U 2.0 Subsidy मोदी सरकार ने “हर सिर पर छत” के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, Economically Weaker Sections (EWS), Lower Income Groups (LIG) और Middle Income Groups (MIG) के लाभार्थी होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना 1 सितंबर 2024 के बाद होम लोन लेने वाले परिवारों के लिए लागू होगी।
PMAY-U 2.0 Subsidy पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को निम्नलिखित आय वर्गों में होना चाहिए:
- EWS: वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक।
- LIG: वार्षिक आय 6 लाख रुपये तक।
- MIG: वार्षिक आय 9 लाख रुपये तक।
EWS परिवारों के लिए अतिरिक्त सहायता:
जो परिवार अपनी जमीन पर नया घर बनाना चाहते हैं, उन्हें 2.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।
PMAY-U 2.0 Subsidy अपात्रता की शर्तें
- पिछले 20 वर्षों में किसी भी सरकारी आवास योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति इस योजना के लिए अपात्र होंगे।
- 31 दिसंबर 2023 के बाद रद्द की गई PMAY-U योजनाओं के तहत मंजूर घरों को PMAY-U 2.0 में शामिल नहीं किया जाएगा।
PMAY-U 2.0 Subsidy लोन और सब्सिडी की जानकारी
- 35 लाख रुपये तक के घरों के लिए 8 लाख रुपये तक के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
- यह सब्सिडी अधिकतम 12 वर्षों की अवधि के लिए लागू होगी।
- लाभार्थियों को 1.80 लाख रुपये की आर्थिक सहायता पांच किश्तों में दी जाएगी।
PMAY-U 2.0 Subsidy को कैसे लागू किया जाएगा?
- Beneficiary-led Construction (BLC):
उन लाभार्थियों के लिए जो खुद का घर बना रहे हैं। - Affordable Housing in Partnership (AHP):
EWS लाभार्थियों के लिए 30-45 वर्ग मीटर के सस्ते घर। - Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs):
प्रवासी और श्रमिकों के लिए रियायती किराए के घर। - Credit-Linked Subsidy Scheme (CLSS):
होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का लाभ।
PMAY-U 2.0 Subsidy प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ
- EWS लाभार्थियों को AHP के तहत घर खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी।
- AHP के तहत बने घर 30-45 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में होंगे और सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगे।